वाणिज्य / Commerce

पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण | Transfer of Capital Assets in Hindi

पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण – Transfer of Capital Assets in Hindi

पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण (Transfer of Capital Assets)- पूँजी सम्पत्तियों के  हस्तान्तरण पर ही पूँजी लाभ उत्पन्न होता है। हस्तान्तरण का आशय किसी सम्पत्ति को दुसरे व्यक्ति को बेचने या हस्तान्तरित करने से है।

आयकर अधिनियम की धारा 2 (47) के अनुसार, “पूँजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्न शामिल होते हैं-

1. सम्पत्ति को बेच देना या विनिमय करना।

2. व्यक्ति का सम्पत्ति पर से अधिकार समाप्त हो जाना

3. कानून के अन्तर्गत अनिवार्य अधिग्रहण

4. स्वामी द्वारा सम्पत्ति का रहतिया में परिवर्तन या व्यवहार

5. अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार

6. ऐसा व्यवहार जिसके प्रभाव से सम्पत्ति का हस्तान्तरण सम्भव हो।

7. सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा 01-06-2005 को या इसके बाद निर्गमित जीरो कूपन बाण्ड की परिपक्वता को हस्तान्तरण माना जाता है।

8. सम्पत्ति का त्याग।

9. फर्म, व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों के संघ के समापन पर सम्पत्तियों का वितरण।

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ऐसे लेन-देन जिन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जाता (Transactions not Regarded as Transfer)- धारा 47 के अनुसार निम्नलिखित व्यवहार हस्तान्तरण नहीं माने जाते-

1. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूँजी सम्पत्तियों का वितरण। धारा 47 (1)

2. भेंट, उपहार अथवा वसीयत के अन्तर्गत पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण (कर्मचारी) स्टॉक क्रय योजना अथवा कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अन्तर्गत अंश तथा ऋणपत्र, अधिपत्रों को छोड़कर। धारा 47 (2)

अपवाद- यदि सहायक कम्पनी, सूत्रधारी कम्पनी को सम्पत्ति पूँजी का हस्तान्तरण व्यापारिक स्कन्ध के रूप में करती है तो छूट नहीं मिलेगी।

3. सूत्रधारी कम्पनी द्वारा सहायक कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण (सहायक) कम्पनी भारतीय हो तथा सहायक कम्पनी के सभी अंश सूत्रधारी कम्पनी के पास हों) । धारा 47(4)

अपवाद- यदि सूत्रधारी कम्पनी, सहायक कम्पनी को सम्पत्ति पूँजी का हस्तान्तरण व्यापारिक स्कन्ध के रूप में करती है तो धारा 47 की छूट नहीं मिलेगी।

4. सहायक कम्पनी द्वारा सूत्रधारी कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण (सूत्रधारी) कम्पनी भारतीय हो तथा सहायक कम्पनी के सभी अंश सूत्रधारी कम्पनी के पास हों) । धारा 47 (5)

5. एकीकरण करने वाली भारतीय कम्पनी को, एकीकरण की योजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी द्वारा पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण । धारा 47 (6)

6. 01.03.1970 से पहले कृषि भूमि (भारत में स्थित) का हस्तान्तरण। धारा 47 (viii)

7. एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एक विदेशी कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी के अंशों को दूसरी विदेशी कम्पनी को हस्तान्तरण। धारा 47 (vi) र

8. एकीकरण की जाने वाली कम्पनी के किसी अंशधारी द्वारा एकीकरण की किसी भी योजना के अन्तर्गत एकीकरण की जाने वाली कम्पनी के अंशो का हस्तान्तरण ।

9. कला संग्रह, फोटोग्राफ, पेन्टिंग, पाण्डुलिपि, वैज्ञानिक अथवा किसी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि से सम्बन्धित कार्यों में किसी पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण धारा 47 (IX) के अन्तर्गत हस्तान्तरण नहीं माना जाएगा।

10. किसी बैंकिंग कम्पनी के समामेलन की दशा में अन्य बैंकिंग संस्था को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्रण (केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत) धारा 47 (viAA)

11. कम्पनी के विघटन या समाप्ति पर सम्पत्ति का बाँटना।

12. किसी कम्पनी द्वारा अपने बॉण्डों, ऋणपत्रों का उसी कम्पनी के अंशों या ऋणपत्रों में परिवर्तन हस्तान्तरण नहीं कहलाएगा।

13. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित, सोवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना, 2015 के अन्तर्गत सोवरेन गोल्ड बॉण्ड का हस्तान्तरण ।

14. एक विभक्त कम्पनी द्वारा अविलयन की दशा में भारतीय परिणामी कम्पनी को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण ।

15. एकीकरण होने वाली कम्पनी के किसी अंशधारी द्वारा (एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत) कम्पनी के अंशो का हस्तान्तरण, बशर्ते

(i) जिस कम्पनी को हस्तान्तरण किया हो वह भारतीय हो ।

(ii) हस्तान्तरण एकीकरण होने वाली कम्पनी के अंशों के बदले किया गया हो।

16. परिणामी कम्पनी द्वारा अविलयित कम्पनी के अंशधारियों को (अविलयन की किसी योजना के अन्तर्गत) प्रतिफल के बदले अंशों का हस्तान्तरण किन्तु ऐसा हस्तान्तरण |

17. यदि किसी करदाता ने अपनी प्रतिभूतियाँ अन्य व्यक्ति को उधार दी हैं तो इसे हस्तान्तरण नहीं माना जाएगा किन्तु ऐसी प्रतिभूतियाँ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) के सिद्धान्तों व दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी समझौते के अन्तर्गत होनी चाहिए।

18. विघटन (Demutualization) अथवा निगमीकरण (Corporatization) की योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य द्वारा सदस्यता कार्ड के बदले व्यापारिक अधिकारों को प्राप्त करना ।

19. किसी पूर्ववर्ती सहकारी बैंक द्वारा व्यापारिक पुनर्गठन के अन्तर्गत पश्चात्वर्ती सहकारी बैंक की सम्पत्ति का हस्तान्तरण |

20. किसी अंशधारी द्वारा पूर्ववर्ती सहकारी बैंक में अपनी पूँजी सम्पत्ति का व्यापारिक पुनर्गठन के अन्तर्गत पश्चात्वर्ती सहकारी बैंक को पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, हस्तान्रण नहीं माना जाएगा।

21. GDR या Bond का हस्तान्तरण, जो उल्लेखित हों धारा 115 AC में भारत के बाहर किसी अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को किया गया हो।

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