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आयकर कौन चुकाता है? | आयकर की प्रमुख विशेषताएँ

आयकर कौन चुकाता है? | आयकर की प्रमुख विशेषताएँ
आयकर कौन चुकाता है? | आयकर की प्रमुख विशेषताएँ

आयकर कौन चुकाता है? (Who is liable to Pay Income Tax?)

आय-कर कौन चुकाता है? (Who is liable to Pay Income Tax?) – ऐसे करदाता जिनकी आय गत वर्ष से मुक्त आय की सीमा से अधिक होती है वे अपनी आय के आधिक्य पर निश्चित दरों के आधार पर आय कर चुकाते हैं। इसके अन्तर्गत आयकर का भुगतान, व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म, सहकारी समिति, न्यास एवं व्यक्तियों के समूह आदि करदाताओं द्वारा किया जाता है।

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आयकर की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of Income Tax)

आय-कर की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

ऐसा कर जिसे करदाता पर लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है। ऐसे कर का दायित्व करदाता किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं कर सकता।

2. केन्द्रीय कर (Central Government Tax)

केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर लगाये जाने के कारण इस कर को केन्द्रीय कर भी कहते हैं

3. प्रत्येक करदाता द्वारा भुगतान करना (Payable by each and Every Assessee)

व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा आय-कर का भुगतान किया जाता है। सभी करदाताओं को उन पर लागू दरों व विभिन्न खण्डों के आधार पर आय-कर का भुगतान करना होता है।

4. कर मुक्त सीमाएँ (Limits of Exemption)

सभी करदाताओं के लिए आयकर अधिनियम द्वारा उनकी करमुक्त सीमा का उल्लेख रहता है। जैसे- कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए 60 वर्ष से कम आयु की महिला एवं पुरुष तथा हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए कर मुक्त सीमा रु.2,50,000 है। 60 वर्ष या इससे अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम वरिष्ठ नागरिकों (महिला एवं पुरुष) के लिए यह सीमा रु.3,00,000 तथा 80 वर्ष या इससे अधिक अति वरिष्ठ नागरिकों (महिला एवं पुरुष) के लिए यह सीमा रु.5,00,000 है।

5. गत वर्ष की कर योग्य आय पर आय-कर लगाना (Charging In come Tax on Net Taxable Income of Previous Year)

करदाता की गत वर्ष की आय पर आय-कर लगाया जाता है। गत वर्ष वह वित्तीय वर्ष होता है जो कर निर्धारण वर्ष से पिछले वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर चालू वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो गया हो। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए गत वर्ष की अवधि 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 है।

6. विभिन्न खण्डों एवं निश्चित दरों से आय-कर की गणना (Computa tion of Tax According to Various Slabs and Rates )

आय कर की गणना विभिन्न खण्डों के आधार पर निश्चित दरों से वित्तीय वर्ष में अर्जित आय पर की जाती है। ऐसी दरें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित होती रहती हैं।

7. चालू कर निर्धारण वर्ष में आय कर का भुगतान (Payment of In come Tax in Current Assessment Year)

आय-कर का भुगतान प्रत्येक चालू कर निर्धारण वर्ष में ही किया जाता है जैसे- 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आय-कर का भुगतान कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत किया जायेगा।

8. आय को विभिन्न खण्डों में बाँटना (Grouping of Income in Various Slabs)

आय-कर लगाते समय आय को विभिन्न खण्डों में बाँट दिया जाता है तथा उसके बाद उस आय पर कर लगाया जाता है।

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