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कर मुक्त आय क्या हैं? | कर मुक्त आय का वर्गीकरण | Exempted incomes in Hindi

कर मुक्त आय
कर मुक्त आय

अनुक्रम (Contents)

कर मुक्त आय क्या हैं? 

कर मुक्त आय (Exempted incomes)- आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ आयों को कर से मुक्त रखा गया है। कर-मुक्त आयें ऐसी आयें होती हैं जिन्हें करदाता की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी आयों पर कर की गणना नहीं होती है। जिन आयों पर कर नहीं लगता है उन्हें कर-मुक्त आयें कहते हैं।

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कर मुक्त आय का वर्गीकरण

करमुक्त आयों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है—

(A) सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त आयें।

(B) वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर मुक्त आयें।

(C) संस्थाओं के लिये कर-मुक्त आयें।

(D) विदेशी नागरिकों एवं अनिवासियों के लिय कर-मुक्त आयें।

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सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर मुक्त आयें (Exempted Incomes for All Types of Assessees)

1. कृषि आय (Agricultural Income) [धारां 10 (1)].

भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली कृषि आय कर मुक्त होती है। कृषि आय से आशय ऐसी आय से है जो भारत में स्थित भूमि पर कृषि कार्यों से उत्पन्न हो जैसे- नर्सरी के पौधों की बिक्री, कृषि फसल दे। (इसके अध्ययन के लिये देखिए अध्याय ‘कृषि आय’ )

2. हिन्दू अविभाजित परिवार से प्राप्त आय (Income received from Hindu Undivided Family) (धारा 10 (2)]

हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य होने के कारण यदि करदाता को परिवार से आय का कोई भाग प्राप्त होता है तो वह कर मुक्त है क्योंकि आयकर अधिनियम में हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता (KARTA) अलग से करदाता माना जाता है जो अपनी आय पर स्वयं कर चुकाता है।

3. साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग (Share of a Partner in a Partnership Firm) [ धारा 10 (2A) ]

साझेदार को फर्म के लाभ से जो भाग प्राप्त होता है वह कर मुक्त होता है क्योंकि साझेदारी फर्म अपनी आय पर स्वयं कर चुकाती है। इसीलिए यह उसकी व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं होगी जबकि साझेदारी फर्म से साझेदार को प्राप्त वेतन, ब्याज, कमीशन, बोनस कर-मुक्त नहीं होते। ये प्राप्तियाँ उसकी व्यक्तिगत आय में शामिल होंगी। 

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4. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई के लाभ (Benefits to Units Established in Special Economic Zone)- [ धारा 10 AA]

I. 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2002 की अवधि में स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लाभों पर छूट-अग्र शर्तों के पूरा होने पर प्रदान की जाएगी।

(A) उत्पादन 01-04-2000 से 31-03-2002 की अवधि में प्रारम्भ होना चाहिए।

(B) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का हो। अगले 10 कर निर्धारण वर्षों में 100% छूट लाभों के सम्बन्ध में मिलेगी।

II. 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2005 तक स्थापित उपक्रमों के लाभों पर छूट

(A) प्रथम पाँच कर निर्धारण वर्षों तक 100% छूट

(B) अगले दो कर निर्धारण वर्षों तक लाभों का 50% छूट

(C) अगले तीन कर निर्धारण में निम्नलिखित जो रकम होगी उसकी छूट प्रदान की जाएगी

(i) लाभ-हानि खाते में डेबिट की गई राशि लाभों के 50% से अधिक नहीं होगी।

(ii) आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र पुनर्विनियोग भत्ता संचय खाते में क्रेडिट की गई रकम ।

III. 31 मार्च, 2005 के बाद स्थापित उपक्रमों पर छूट-

(A) प्रथम पाँच कर निर्धारण वर्षों तक 100%

(B) अगले पाँच कर निर्धारण वर्षां तक 50%

(C) अगले पाँच कर निर्धारण वर्षों तक 50%

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5. भोपाल गैस अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान(Compensation to Victims of Bhopal Gas Leak Disaster) [ERT 10 (10BB)]

इस अधिनियम के अन्तर्गत भोपाल गैस रिसाव के पीड़ितों को प्राप्त क्षतिपूर्ति पूर्ण रूप से कर मुक्त है। परन्तु यदि ऐसी क्षतिपूर्ति की प्राप्ति के सम्बन्ध में पहले ही कटौती स्वीकृत हो चुकी हो तो क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि कर-मुक्त नहीं होगी।

6. महाविनाश के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त या प्राप्य क्षतिपूर्ति (Compensation received or receiable for any other Disaster)-[ERT 10 (10BC)]

आयकर अधिनियम में धारा 10 (10BC) को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय संस्था से किसी व्यक्ति को प्राप्त क्षतिपूर्ति कर-मुक्त होगी।

7. जीवन बीमा से प्राप्त रकम (Sum Received from Life Insurance) – [ धारा 10 (10D)]

जीवन बीमा निगम से प्राप्त राशि जैसे- परिपक्वता मूल्य, बोनस आदि कर मुक्त हैं। किन्तु कीमेन (Keyman) बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन 1.10.1996 से धारा 80DD (3) के अन्तर्गत कर मुक्त नहीं होगा।

(i) कीमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि कर योग्य होगी।

(ii) यदि बीमा पॉलिसी 31-03-2003 के बाद किन्तु 01-04-2012 से पहले निर्गमित या जारी की गई है तथा किसी भी एक वर्ष में चुकाये गये प्रीमियम की राशि बीमित पूँजी के 20% से अधिक है तो ऐसी राशि कर योग्य होगी।

(iii) यदि बीमा पॉलिसी 31-03-2003 के बाद जारी या निर्गमित की गई है तथा किसी भी एक वर्ष में चुकाये गये प्रीमियम की राशि बीमित पूँजी को 10% से अधिक है तो ऐसा राशि कर योग्य होगी।

(iv) यदि बीमा पॉलिसी 31-03-2013 के बाद जारी या निर्गमित की गई है तथा किसी भी एक वर्ष में चुकाये गये प्रीमियम की राशि बीमित पूँजी के 15% से अधिक है तो ऐसी राशि कर योग्य होगी।

8. सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त रकम (Amount Received from Public Provided Fund) [धारा 10 (11)]

करदाता को सार्वजनिक भविष्य निधि या वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि पूर्णरूप से कम है।

9. सुकन्या समृद्धि खाते में से भुगतान (Payment from Sukanya Samriddhi Accout)

सुकन्या समृद्धि खाते में से किया गया भुगतान कर मुक्त होगा। [धारा 10 (11A)]

10. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम की समाप्ति के समय कुल राशि के 40% तक छूट

(कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से प्रभावी) (While closing the National Pension Scheme, 40% of Total Amount is Exempt (w.e.f. A. Y. 2017-18 ) [ धारा 10 (12A)]

11. राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम से कर्मचारी द्वारा आंशिक आहरण पर कर छूट

( कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से प्रभावी) (Exemption is provided upto 25% of the amount withdrawn by the employee) (we.f. A.Y. 2018-19 [ धारा 10 (12B)]

कर्मचारी द्वारा किए गए आहरण में 25% तक राशि की कर मुक्ति प्रदान की जायेगी।

12. अनुमोदित सुपर एनुएशन कोष से भुगतान (Payment Received from  Approved Supper Annuation Fund)

सुपर एनुएशन से प्राप्त भुगतान निम्न दशाओं में पूर्णरूप से कर-मुक्त

(i) लाभकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर

(ii) सेवानिवृत्ति सेपूर्व असमर्थता होने पर या सेवा से अवकाश ग्रहण करने पर भुगतान

(iii) कर्मचारी (लाभकर्ता) की मृत्यू पर अंशदान की वापसी

(iv) कर्मचारी को धन की वापसी जो सेवा से त्याग देने पर या अवकाश ग्रहण करने पर या एक निश्चित आयु के पूर्ण होने पर प्राप्त हो ।

13. अधिसूचित विशेष भत्ता (Notified Special Allowance) [ धारा 10 (14)]

14. कुछ सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on some Government Securities) (धारा 10 (15)]

सरकार द्वारा निर्गमित कुछ प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड्स, प्रमाण-पत्रों का ब्याज कर मुक्त होता है। अर्थात् कुल आय की गणना करते समय इन्हें आय में शामिल किया जाता।

सभी करदाताओं के लिए (For all Types of Assessees)

(1) 10 वर्षीय ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट

(2) 5 वर्षीय नेशनल पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट

(3) 10 वर्षीय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट

(4) 12 वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्स सर्टिफिकेट

(5) 12 वर्षीय या 7 वर्षीय पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट

(6) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉण्ड्स, 1980

(7) विशेष वाहक बॉण्ड्स, 1991

(8) डाक खाने का बचत खाता (रु. 3,500 तक व्यक्तिगत नाम में, रु.7,000 तक संयुक्त नाम में)

(9) डाक खाना संचयी सावधि जमा खाता

(10) डाक खाने का जन साधारण खाते का ब्याज (रु. 5,000 तक)

(11) विशेष जमा योजना, 1981

(12) अनिवासी रुपया जमा योजना।

15. छात्रवृत्तियाँ (Scholarships) [धारा 10 (16) |

सरकार द्वारा शिक्षा एवं शोध कार्यों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने वाले के लिए पूर्णरूप से कर-मुक्त है। चाहे करदाता ऐसी छात्रवृत्ति को पूर्णरूप से खर्च कर पाये अथवा नहीं।

16. सांसदों एवं विधायकों के भत्ते (Allowances of Members of Parlia ment and State Assemblies) [ धारा 10 (17) ]

(i) संसद के दोनों सदनों (लोक सभा एवं राज्य सभा) तथा विधान-मण्डल के दोनों सदनों (विधान सभा एवं विधान परिषद) के सदस्यों को प्राप्त होने वाले दैनिक भत्तों की सम्पूर्ण राशि कर मुक्त होती है।

(ii) दोनों सदनों की किसी कमेटी के सदस्यों को प्राप्त होने वाले भत्ते को सम्पूर्ण राशि कर-मुक्त होती है।

(iii) दैनिक भत्तों के अलावा किसी अन्य प्रकार के भत्ते की राशि भी पूर्णरूप से कर मुक्त होगी।

17. पुरस्कार (Awards ) – [ धारा 10 (17A) ]

(i) केन्द्रीय वा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पुरस्कार (चाहे मुद्रा में हो अथवा वस्तु के रूप में) दोनों को ही कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया पुरस्कार भी कर-मुक्त होगा।

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