संविधान की संघीय, राज्यीय एवं समवर्ती सूचियों में शिक्षा के स्वरूप
भारतीय संविधान में तीन सूचियाँ तैयार की गई हैं, जिनके अनुसार संघ एवं उनके अधीनस्थ शैक्षिक क्रियाकलापों एवं उत्तरदायित्त्वों के निर्वहन की योजना प्रस्तुत की गयी है। यद्यपि संविधान में 1935 के ‘भारत सरकार अधिनियम’ (Government of India Act) को शब्दश: स्वीकार किया है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक राज्य सरकार को शिक्षा के प्रति उत्तरदायी (Accountable) ठहराया गया है किन्तु कुछ कार्य एवं उत्तरदायित्त्व केन्द्र सरकार के प्रति भी सुनिश्चित किये गये हैं। भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची (VII Schedule) की दूसरी सूची (IIList) अर्थात् राज्य सूची के उपबन्ध-11 में उद्धृत किया है-“शिक्षा विश्वविद्यालयों सहित संघ सूची के उपबन्ध 63, 64, 65 एवं 66 और समवर्ती सूची के उपबन्ध 25 के अतिरिक्त एक राज्यीय विषय है। संविधान की संघीय राज्यीय एवं समवर्ती सूचियों में शिक्षा के स्वरूप का उल्लेख इस प्रकार है-
1. संघ सूची एवं केन्द्र सरकार के शैक्षिक कर्त्तव्य (Union List and Duties of Central Government towards Education) – संघ सूची के विषयों के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार कानून निर्मित कर सकती है। इनमें से उपबन्ध 13, 62, 63, 64, 65 एवं 66 शिक्षा से सम्बन्धित हैं जिन्हें केन्द्र सरकार स्वतन्त्र रूप से अपने अधीन रख सकती है। इनमें से प्रमुख उपबन्ध मूल रूप में आगे प्रस्तुत किये जा रहे हैं-
(1) उपबन्ध 63- इस उपबन्ध का राष्ट्रीय महत्त्व की शिक्षा संस्थाओं एवं अन्य विधि सम्मत तरीके से संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थाओं के वर्चस्व की देख-रेख एवं सुरक्षा का कार्य सुनिश्चित किया गया है। संविधान में इसे निम्नलिखित रूप से प्रकट किया गया है ” संविधान के लागू होने के समय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के नाम से जाने वाले संस्थान तथा संसद के अधिनियम द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाएँ। “
(2) उपबन्ध 64 – ” भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाएँ और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाएँ। “
(3) उपबन्ध 65 – सभी संघीय अभिकरण तथा संस्थाएँ जो कि- (अ) वृत्तिक, व्यावसायिक या प्राविधिक प्रशिक्षण जिसमें आरक्षी अधिकारियों (पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण भी है), (ब) विशेष अध्ययनों एवं अनुसन्धानों की उन्नति के लिए हैं, (स) अपराध अनुसंधान एवं उनमें प्राविधिक सहायता के लिए हैं।
(4) उपबन्ध 66-” शिक्षा सुविधाओं में समन्वय, उच्च शिक्षा या अनुसन्धान और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के स्तरों का निर्धारण।”
2. राज्य सूची (State List) – इस सूची में 66 विषय उद्धृत हैं, जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाने का निर्णय लेने को स्वतन्त्र हैं। इस सन्दर्भ में 12 वीं प्रविष्टि में व्यक्त किया गया है कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ निम्नलिखित के प्रति भी उत्तरदायी है-राज्य नियन्त्रित या वित्त पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य समतुल्य संस्थाएँ, जो संसद द्वारा विधि सम्मत या अधीनस्थ हों तथा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित की गयी हों, से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक भवन एवं अभिलेख।
3. समवर्ती सूची (Concurrent List) – संविधान में इस सूची के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों का समावेश किया गया है-
(1) आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन (Economic and Social Planning),
(2) व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण (Professional and Techno logical Training),
(3) वैज्ञानिक अनुसन्धान (Scientific Research),
(4) प्राविधिक शिक्षा (Technological Education),
(5) हिन्दी भाषा का विकास एवं समुन्नयन (Development and Propagation of Hindi),
(6) राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण (Preservation of National Art and Culture),
(7) संस्कृत साहित्य का संरक्षण (Preservation of San skrit),
(8) विकलांग शिक्षा का विकास (Education for Disabled Persons),
(9) शैक्षिक अनुसन्धानों का विकास (Development of Educational Research),
(10) अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक हितों की रक्षा (Protection of the Cuitural Interests of the Minorities),
(11) अनुसूचित जातियों, क्षेत्रों एवं वर्गों हेतु शिक्षा का विकास (Educational Development of the Scheduled Castes, Regions and Classes),
(12) राष्ट्रीय एवं संवेगात्मक एकता (National and Emotional Integration),
(13) प्रगतिशील छात्रों हेतु छात्रवृत्ति व्यवस्था (Provision of Scholarships for Brilliant Students),
(14) सतत् व्यावसायिक शिक्षा (Continuous Professional Training),
(15) केन्द्रीय संस्थान एवं अभिकरणों की स्थापना (Establishment of Central Institution and Agencies),
(16) 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (Free and Compulsory Education for the Chil dren up to the age of 14 years ) ।
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