अपकृत्य विधि (Law of Tort)

प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं होता है Every civil wrong is not tort in hindi

प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं होता है।
प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं होता है।

प्रत्येक दीवानी दोष अपकृत्य नहीं होता है Every civil wrong is not tort in hindi

अपकृत्य एक व्यावहारिक क्षति की श्रेणी में आता है लेकिन हर प्रकार की व्यावहारिक क्षति (civil liability) अपकृत्य नहीं होती। किसी अपकृत्य के लिए वाद चलाने के पूर्व निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है-

(1) जिस कृत्य या कृत्यलोप के कारण किसी व्यक्ति की क्षति हुई हो वह विधि की दृष्टि में अनुचित होनी चाहिए। कोई नैतिक त्रुटि, सामाजिक त्रुटि या राजनैतिक त्रुटि अपकृत्य विधि में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करती है। इस प्रकार के कृत्य या कृत्यलोप से अपकृत्य सम्बन्धी दायित्व का उद्भव नहीं होता।

(2) कोई व्यक्ति के किसी कार्य के करने से या न करने से यदि किसी व्यक्ति को हानि हुई है तो वह अपकृत्य के लिए तभी दोषी माना जायगा जब कि उक्त कार्य को करना या न करना किसी विधि के अन्तर्गत अनुचित हो। विधि के अन्तर्गत कोई कृत्य के करने से किसी अन्य व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो।

(3) किसी कृत्य को अपकृत्य की संज्ञा दी जाय या नहीं, वह विधि के अन्तर्ग अनुचित है या नहीं, इस सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न यह है कि उस कृत्य से या कृत्यलोप से किसी के विधिक अधिकार पर अनुचित प्रभाव पड़ा है या नहीं। कभी-कभी उचित कार्य भी दूसरे के विधिक अधिकार का उल्लंघन होने के कारण अपकृत्य हो जाता है।

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